मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक में केन्द्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाऐं
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) :- |
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पात्रता |
: |
18 से 50 वर्ष तक आयु के बैंक के बचत खाताधारी योग्य हैं। (बीमा 55 वर्ष तक) |
प्रीमियम |
: |
रूपये 436/- प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष। |
बीमा अवधि |
: |
एक वर्ष हेतु। |
लाभ |
: |
किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर रू. 2.00 लाख। |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) |
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पात्रता |
: |
18 से 70 वर्ष तक आयु के बैंक के बचत खाताधारी योग्य हैं। |
प्रीमियम |
: |
रूपये 20/- प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष। |
बीमा अवधि |
: |
एक वर्ष हेतु। |
लाभ |
: |
दुर्घटना से मृत्यु पर रू. 2.00 लाख। |
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दोनों आंखों की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आंख की नजंर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना- रूपये 2.00 लाख |
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: |
एक आंख की नजर की या अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना - रूपये 1.00 लाख |
• अटल पेंशन योजना (APY) |
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18 से 40 वर्ष तक आयु के बैंक के बचत खाताधारी योग्य हैं। |
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प्रत्येक हितग्राहियों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निम्न सारणी/ आयु अनुसार अभिदान प्रदान करना होगा :- |
योगदान सारणी (आयु अनुसार)
प्रवेश आयु सीमा |
योगदान |
मासिक पेंशन रू. 1000/- हेतु |
मासिक पेंशन रू. 2000/- हेतु |
मासिक पेंशन रू. 3000/- हेतु |
मासिक पेंशन रू. 4000/- हेतु |
मासिक पेंशन रू. 5000/- |
18 |
42 |
42 |
84 |
126 |
168 |
210 |
19 |
41 |
46 |
92 |
138 |
183 |
228 |
20 |
40 |
50 |
100 |
150 |
198 |
248 |
21 |
39 |
54 |
108 |
162 |
215 |
269 |
22 |
38 |
59 |
117 |
177 |
234 |
292 |
23 |
37 |
64 |
127 |
192 |
254 |
318 |
24 |
36 |
70 |
139 |
208 |
277 |
346 |
25 |
35 |
76 |
151 |
226 |
301 |
376 |
27 |
33 |
90 |
178 |
268 |
356 |
446 |
28 |
32 |
97 |
194 |
292 |
388 |
485 |
29 |
31 |
106 |
212 |
318 |
423 |
529 |
30 |
30 |
116 |
231 |
347 |
462 |
577 |
31 |
29 |
126 |
252 |
379 |
504 |
630 |
32 |
28 |
138 |
276 |
414 |
551 |
689 |
33 |
27 |
151 |
302 |
453 |
602 |
752 |
34 |
26 |
165 |
330 |
495 |
659 |
824 |
35 |
25 |
181 |
362 |
543 |
722 |
902 |
36 |
24 |
198 |
396 |
594 |
792 |
990 |
37 |
23 |
218 |
436 |
654 |
870 |
1087 |
38 |
22 |
240 |
480 |
720 |
957 |
1196 |
39 |
21 |
264 |
528 |
792 |
1054 |
1318 |
40 |
20 |
291 |
582 |
873 |
1164 |
1454 |
अन्य शर्ते
· योजनान्तर्गत भारत शासन द्वारा माहवार निर्धारित अभिदान बैंक द्वारा हितग्राही के खाते से नाम कर भुगतान किया जावेगा।
· अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा। आधार कार्ड एवं मोबाईल नंबर योजनान्तर्गत केवायसी के लिए आवश्यक है परन्तु यदि रजिस्ट्रेशन के समय उपलब्ध नहीं हो तो आधार का विवरण बाद में भी लिया जा सकता है।
योजनान्तर्गत अभिदान कम/ज्यादा करने का विकल्प वर्ष में एक बार माह अप्रेल में होगा।
· वे व्यक्ति जो 01 जून 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक योजना में शामिल होते हैं एवं जो किसी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है तथा आयकर दाता नहीं हैं, उन्हें भारत शासन द्वारा अभिदान का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 1000/- जो भी कम हो, 5 वर्ष तक प्रदान किया जावेगा।
योजनान्तर्गत विलम्ब से भुगतान के लिए निम्नानुसार पेनाल्टी ली जावेगी :- |
क्र |
अभिदान राशि रू. |
पेनाल्टी राशि रू. |
1 |
रू. 100/- |
रूपये 1/- |
2 |
रू. 101/- से रू. 500 तक |
रूपये 2/- |
3 |
रू. 501 से रू. 1000 तक |
रू. 5/- |
4 |
रू. 1000 से अधिक |
रू. 10/- |
· यदि अभिदान 6 माह तक नहीं दिया जाता है तो खाता फ्रीज हो जायेगा। 12 माह तक अभिदान नहीं देने पर खाता डिएक्टीवेट होगा।
· 60 वर्ष पूरा करने के उपरान्त अभिदाता को गारंटीशुदा मासिक पेंशन आहरित करने हेतु संबद्ध बैंक को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
लाभ |
· योजनान्तर्गत 60 वर्ष के बाद अभिदाता को रूपये 1000/- से रूपये 5000/- तक पेंशन भारत शासन द्वारा प्रदान की जावेगी। |
· अभिदाता की मृत्यु होने पर पेंशन उसकी पत्नी को मिलना प्रारंभ हो जावेगी। दोनों की मृत्यु पर नॉमिनी को पेंशन कार्पस की राशि प्रदान की जावेगी। |